Uttar Pradesh: युवक की हत्या के दोषी दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास

Uttar Pradesh: युवक की हत्या के दोषी दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास

Uttar Pradesh: युवक की हत्या के दोषी दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास

भदोही (उप्र)। भदोही जिले की एक अदालत ने एक युवक की हत्या के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विकास नारायण सिंह ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश शैलोज चंद्रा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी सलीम (40) और उसके दोस्त आशिक (45) को वर्ष 2015 में इकराम (35) की बेरहमी से हत्या का दोषी करार देते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा

सुनाई और 33-33 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। उन्होंने बताया कि जुर्माने की पूरी धनराशि मृतक की पत्नी को बतौर क्षतिपूर्ति देने का अदालत ने आदेश दिया।
जिले के औराई थानाक्षेत्र के माधोसिंह बाजार में दो जनवरी, 2015 को इकराम (35) की हत्‍या कर दी गयी थी।

घटना के संदर्भ में सिंह ने बताया कि सलीम की नज़र इकराम की पत्नी पर थी लेकिन उसकी पत्नी इसका विरोध करती थी। उन्होंने बताया कि इसमें नाकाम होने पर उसने अपने दोस्त आशिक की मदद से इकराम को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी।इस मामले में औराई पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके विवेचना पूरी करने के बाद आरोपपत्र दाखिल किया था और अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया।

Pc:राज एक्सप्रेस