इन महिलाओं को सरकार देगी 12000 रुपए, जानें कैसे उठाएं इस योजना का लाभ

भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए कई योजनाएँ चलाती है, जिनमें से कई महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। केंद्र सरकार के अलावा, विभिन्न राज्य सरकारें भी महिला सशक्तिकरण का समर्थन करने के लिए पहल करती हैं। हाल ही में, झा

इन महिलाओं को सरकार देगी 12000 रुपए, जानें कैसे उठाएं इस योजना का लाभ

pc: abplive

भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए कई योजनाएँ चलाती है, जिनमें से कई महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। केंद्र सरकार के अलावा, विभिन्न राज्य सरकारें भी महिला सशक्तिकरण का समर्थन करने के लिए पहल करती हैं। हाल ही में, झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम मुख्यमंत्री मैय्या सम्मान योजना है। इस योजना के तहत, महिलाओं को सालाना ₹12,000 की वित्तीय सहायता मिलती है, जो कि ₹1,000 प्रति माह के बराबर है।

 लेकिन इस योजना का लाभ किसे मिलता है और पात्रता मानदंड क्या हैं? आइए जानें। 

योजना के लाभार्थी: मुख्यमंत्री मैय्या सम्मान योजना झारखंड में अंत्योदय श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत परिवारों की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,000 मिलते हैं, जो कि सालाना ₹12,000 के बराबर है। यह योजना विशेष रूप से 21 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए है। महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग इस योजना के क्रियान्वयन की देखरेख करता है और 3.7 मिलियन से अधिक आवेदन पहले ही जमा किए जा चुके हैं।

आवश्यक दस्तावेज:

मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए आवेदन करने के लिए महिलाओं को कुछ दस्तावेज देने होंगे, जिसमें पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और राशन कार्ड की फोटोकॉपी शामिल है। किसी भी राशन कार्ड में सूचीबद्ध नहीं होने वाली महिलाएं अपने पति या पिता के राशन कार्ड का उपयोग कर सकती हैं।

पहली भुगतान तिथि:

इस योजना की पहली किस्त 21 अगस्त को जारी की जाएगी, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वितरण की देखरेख करेंगे। इसके बाद, राज्य सरकार प्रत्येक महीने की 15 तारीख को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में धनराशि स्थानांतरित करेगी।

आवेदन कैसे करें:

आवेदन करने के लिए महिलाओं को अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर जाना होगा, जहां वे आवेदन पत्र प्राप्त कर सकती हैं। फॉर्म भरने और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने के बाद, उन्हें इसे आंगनवाड़ी केंद्र में जमा करना होगा।