इंटरनेट डेस्क। पश्मिी राजस्थान की जोजरी, बांडी और लूणी नदी के किनारे से 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं हो सकेगा। देश के शीर्ष न्यायालय ने इन पर रोक लगा दी है। खबरों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने जोजरी, बांडी और लूणी नदियों में पॉल्यूशन को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है।
कोर्ट ने इन नदी बेसिन क्षेत्रों में नदी के किनारे से 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के निर्माण या विकास गतिविधि पर रोक लगा दी है। वहीं शीर्ष कोर्ट के अनुसार, इन नदी के इको सिस्टम को पॉल्यूटेड करने वाले इंडस्ट्री और गतिविधियों को मौजूदा फ्लड लाइन या नदी के प्रवाह मार्ग के दोनों ओर मीटर के दायरे में अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ नेये ये फैसला सुनाया है। पीठ ने सख्त अंतरिम आदेश देते हुए बोल दिया कि जब तक वैज्ञानिक तरीके से हाई फ्लड लाइन और आवश्यक इकोलॉजिकल बफर जोन का निर्धारण और सीमांकन नहीं हो जाता, तब तक नदी को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है। पीठ की ओर से आगामी सुनवाई 22 सितंबर को की जाएगी।
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