सोफिया कुरैशी के खिलाफ टिप्पणी कर विवाद खड़ा करने वाले भाजपा नेता ने सार्वजनिक रूप से मांगी माफी, कहा- नहीं चाहता था कि... 

The BJP leader who created controversy by commenting against Sofia Qureshi publicly apologized, saying- I did not want that

सोफिया कुरैशी के खिलाफ टिप्पणी कर विवाद खड़ा करने वाले भाजपा नेता ने सार्वजनिक रूप से मांगी माफी, कहा- नहीं चाहता था कि... 

इंटरनेट डेस्क। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अपनी टिप्पणी से विवाद खड़ा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने शुक्रवार को सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। एक वीडियो बयान में शाह ने कहा कि उनकी टिप्पणी एक भाषाई गलती थी, इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था और उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए भारतीय सेना, कर्नल सोफिया कुरैशी और भारत के लोगों से माफी मांगी। विजय शाह ने कहा कि पहलगाम में हाल ही में हुई नृशंस हत्या से मैं बहुत दुखी और व्यथित हूं। मुझे हमेशा अपने मार्ग से बहुत प्यार रहा है और भारतीय सेना के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान और आदर है। मैंने फिर से जो शब्द कहे हैं, उनसे समुदाय, धर्म और साथी देशवासियों को दुख पहुंचा है। यह मेरी ओर से एक भाषाई गलती थी।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की वीडियो...

 शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की गई अपनी नवीनतम माफी में भारतीय सेना अधिकारी के खिलाफ उनकी टिप्पणी के बाद तीसरा सार्वजनिक बयान दिया है। मेरा इरादा कभी भी किसी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मैं अपने शब्दों में हुई भाषाई गलती के लिए भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी और पूरे देश से ईमानदारी से माफी मांगता हूं। एक बार फिर, मैं हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगता हूं।

विजय शाह की माफी को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विजय शाह की टिप्पणी की जांच के लिए एसआईटी को आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन पर सेना की प्रवक्ता कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में उनकी अशिष्ट टिप्पणी के लिए विजय शाह की माफी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस को मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि तीनों अधिकारी राज्य से बाहर के होने चाहिए।  

PC : jansatta