Rajasthan: अनुकम्पात्मक नियुक्ति को लेकर अब भजनलाल सरकार ने ले लिया है ये निर्णय, नियम में किया जाएगा संशोधन

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में अनुकम्पात्मक नियुक्ति आवेदन को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है।

Rajasthan: अनुकम्पात्मक नियुक्ति को लेकर अब भजनलाल सरकार ने ले लिया है ये निर्णय, नियम में किया जाएगा संशोधन

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में अनुकम्पात्मक नियुक्ति आवेदन को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। भजनलाल सरकार ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करने की समय सीमा को 90 दिवस से बढ़ा कर 180 दिवस करने का निर्णय लिया है। सरकारी की ओर इस बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने दी है।

पटेल ने बताया कि मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित को वर्तमान नियमों में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु सरकारी कार्मिक की मृत्यु के दिनांक से 90 दिन की समय सीमा में आवेदन करना होता है। अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करने की समय सीमा को 90 दिवस से बढ़ा कर 180 दिवस करने का निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा किया गया।

इसके लिए राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति के नियम, 1996 में संशोधन किया जाएगा। इस संशोधन से मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु विभिन्न दस्तावेज, शपथ पत्र तैयार करने में पर्याप्त समय मिल सकेगा। भजनलाल सरकार के इस कदम से राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों राहत मिलेगी।

विविध सेवा नियमों में संशोधन को दी गई है मंजूरी
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने इस दौरान बताया कि अब आरक्षित सूची से प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के नामों की अनुशंसा 6 माह के स्थान पर एक वर्ष के भीतर की जा सकेगी। इसके लिए विविध सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। इस संशोधन से एक ही भर्ती में अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

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