Railway Rules For AC Coach: एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर, नई गाइडलाइन जारी, नहीं मानने पर लगेगा जुर्माना

Railway Rules For AC Coach: Big news for passengers traveling in AC coaches, Issued a new guideline, will be fined for not obeying

Railway Rules For AC Coach: एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर, नई गाइडलाइन जारी, नहीं मानने पर लगेगा जुर्माना

भारतीय रेलवे के नियम: गर्मी के मौसम में ज्यादातर लोग ट्रेन में एसी में सफर करना पसंद करते हैं। अगर आप भी इस गर्मी में एसी कोच में रिजर्वेशन कराने जा रहे हैं तो रेलवे की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। रेलवे ने बताया कि ट्रेन में रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं और अक्सर देखा जाता है कि लोग ट्रेन में मिलने वाली चादरें, तौलिए और तकिए गायब कर देते हैं.

सामान घर ले जाओ

वह रेलवे द्वारा दी गई चादरें और तौलिए अपने घर ले जाते हैं, लेकिन अब से अगर कोई यात्री ऐसा करता है, तो उसे रेलवे द्वारा दंडित किया जाएगा। इसको लेकर रेलवे ने गाइडलाइन जारी कर दी है. एसी कोच में रेलवे ग्राहकों को चादर और तौलिये की सुविधा देता है, लेकिन यात्रियों की इन हरकतों से रेलवे काफी परेशान है.

रेलवे को हुआ लाखों का नुकसान

आपको बता दें कि यात्रियों की इन आदतों की वजह से रेलवे को इस साल लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. रेलवे ने बताया है कि यात्री बेडशीट, कंबल के अलावा चम्मच, केतली, नल, टॉयलेट बाउल भी चुरा लेते हैं, जिससे रेलवे को भारी नुकसान उठाना पड़ता है.

किस रूट से ज्यादा सामान चोरी हुआ है?

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जोन की ट्रेनों में लोग जमकर रेलवे का सामान चोरी कर रहे हैं. बिलासपुर और दुर्ग से चलने वाली लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों में कंबल, चादर, तकिया कवर, फेस टॉवल की लगातार चोरी हो रही है।

चार माह में 55 लाख की चोरी हो चुकी है

रेलवे ने बताया है कि पिछले कुछ महीनों में बिलासपुर जोन से चलने वाली ट्रेनों में करीब 55 लाख रुपये का सामान चोरी हुआ है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले चार महीने में 55 लाख 97 हजार 406 रुपये का सामान चोरी हो चुका है.

कितनी हुई चोरी बता दें, पिछले चार महीने में 12886 फेस टॉवेल चोरी हो चुके हैं, जिनकी कीमत 559381 रुपये है। वहीं, एसी में सफर करने वाले यात्रियों की 4 महीने में 18208 बेडशीट चोरी हो चुकी हैं। इसकी कीमत करीब 2816231 रुपये है. इसके अलावा 19767 तकिए के कवर चोरी हुए हैं, जिनकी कीमत 1014837 रुपये, 2796 कंबल की कीमत 1171999 रुपये, 312 तकिए की कीमत 34956 रुपये है।

आपको 5 साल की जेल और जुर्माना भी होगा,

रेलवे ने जानकारी देते हुए कहा है कि इस तरह से सामान चोरी करना कानूनी तौर पर गलत है. रेलवे ऐसे यात्रियों के खिलाफ रेलवे संपत्ति अधिनियम 1966 के तहत कार्रवाई करेगा। इसमें यात्रियों को जुर्माना के साथ-साथ सजा भी दी जाएगी। इसमें आपको अधिकतम 5 साल की जेल का प्रावधान है और रेलवे द्वारा जुर्माना भी लगाया जाता है.

(pc rightsofemployees)