Property Documents Lost: संपत्ति के दस्तावेज खो जाने पर क्या करें, डुप्लीकेट दस्तावेज कैसे प्राप्त करें, कहां आवेदन करें?

Property Documents Lost:

Property Documents Lost: संपत्ति के दस्तावेज खो जाने पर क्या करें, डुप्लीकेट दस्तावेज कैसे प्राप्त करें, कहां आवेदन करें?

जमीन-जायदाद के मामले में सभी लोग काफी संभलकर रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कभी-कभी कुछ परेशानियां सामने आ जाती हैं। संपत्ति के कागजात (Property Documents) को सुरक्षित रखने के लिए लोग बैंक लॉकर का सहारा लेते हैं.


ये दस्तावेज इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि इसके बिना आप भविष्य में अपनी संपत्ति नहीं बेच पाएंगे। ये कागजात ही बताते हैं कि आप इस संपत्ति के असली मालिक हैं और इस पर आपका कानूनी अधिकार है।

अगर ये दस्तावेज कहीं गुम हो जाएं या आप इन्हें कहीं रखना भूल जाएं तो कोई दूसरा इसका गलत फायदा उठाकर आपकी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में अगर किसी वजह से प्रॉपर्टी के दस्तावेज खो जाएं तो क्या करना चाहिए? अगर आपकी संपत्ति के कागजात कहीं गुम हो गए हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

सबसे पहले एफआईआर कराएं

ऐसे मामलों में सबसे पहले आपको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करानी होगी। बताना होगा कि आपके कागजात कहीं गुम हो गए हैं। या इधर-उधर कहीं रख कर भूल गए हैं जो अब नहीं मिलने वाला। एफआईआर दर्ज करने के बाद उसकी एक कॉपी भी अपने पास रखनी होगी। यदि संभव हो तो यह सूचना निबंधन महानिरीक्षक अथवा उप पंजीयक को लिखित रूप में भी दी जा सकती है। इस लिखित जानकारी में यह जरूर बताएं कि यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई है, ताकि वे समस्या को बेहतर ढंग से समझ सकें। इसके अलावा अखबार में एक नोटिस भी छपवाना चाहिए।

कानूनी रास्ते का भी पालन करें, संपत्ति के कागज के लिए स्टाम्प पेपर पर अंडरटेकिंग बनवा लें, जिसमें संपत्ति की पूरी जानकारी हो. इसमें लापता कागजात, एफआईआर और समाचार पत्रों के नोटिस का उल्लेख होना चाहिए। इस उपक्रम को नोटरी के साथ पंजीकृत होना होगा। इसके बाद इसे रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करना होगा। अगर आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, तो आप रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या आरडब्ल्यूए से डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं।

डुप्लीकेट संपत्ति के कागजात प्राप्त करें

अब अपनी संपत्ति के डुप्लीकेट कागजात के लिए आपको रजिस्ट्रार कार्यालय में डुप्लीकेट सेल डीड के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको एफआईआर की फोटोकॉपी, अखबार में दिए गए विज्ञापन की कॉपी, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट और नोटरी द्वारा अटेस्टेड अंडरटेकिंग और कुछ प्रोसेसिंग फीस रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करनी होगी। जिसके बाद आपके नाम से डुप्लीकेट सेल डीड जारी की जाएगी।