नई दिल्ली, 7 मार्च 2025: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब EPF सदस्य बिना किसी दस्तावेज़ को अपलोड किए अपना नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, माता-पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, जीवनसाथी का नाम, नौकरी जॉइनिंग और छोड़ने की तिथि जैसी जानकारी अपडेट कर सकते हैं।
यदि यूएएन (UAN) आधार से लिंक है, तो EPF सदस्य अपनी व्यक्तिगत जानकारी बिना नियोक्ता की स्वीकृति के सीधे अपडेट कर सकते हैं। पहले इस प्रक्रिया में लगभग 28 दिन का समय लगता था, क्योंकि इसे नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता होती थी। इस नए नियम से 7 करोड़ से अधिक EPFO सदस्यों को लाभ होगा।
EPFO के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में प्राप्त 8 लाख अनुरोधों में से 45% बदलाव अब बिना नियोक्ता की मंजूरी के संभव होंगे।
हालांकि, यदि UAN को 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी किया गया था, तो किसी भी अपडेट के लिए नियोक्ता की मंजूरी अनिवार्य होगी।
UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) 12 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है, जो PF खाते को ट्रैक करने में मदद करता है।
1️⃣ EPFO की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं।
2️⃣ यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज कर लॉगिन करें।
3️⃣ ऊपर दिए गए ‘Manage’ विकल्प पर क्लिक करें।
4️⃣ ‘Modify Basic Details’ ऑप्शन चुनें।
5️⃣ आधार कार्ड के अनुसार अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें और सबमिट करें।
6️⃣ ‘Track Request’ ऑप्शन के जरिए अपडेट की स्थिति ट्रैक करें।
इस सुविधा से खाताधारकों की परेशानियां कम होंगी, साथ ही EPFO की सेवाएं और डिजिटल रूप से सक्षम बनेंगी। इससे नौकरी बदलने या प्रोफाइल में गलती सुधारने की प्रक्रिया पहले से तेज और आसान हो जाएगी।