Mutual Fund:  सेबी ने हटाया पैन-आधार को लिंक करने का नियम, इन लोगों को मिलेगा फायदा 

इंटरनेट डेस्क। देश में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो ये आपके काम की खबर है। सेबी की ओर से अब बड़ा कदम उठाया गया है। खबरों के अनुसार, सेबी ने स्थायी खाता संख्या यानी पैन-आधार के लिंक करने के नियम को हटा दिया है।

Mutual Fund:  सेबी ने हटाया पैन-आधार को लिंक करने का नियम, इन लोगों को मिलेगा फायदा 

इंटरनेट डेस्क। देश में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो ये आपके काम की खबर है। सेबी की ओर से अब बड़ा कदम उठाया गया है। खबरों के अनुसार, सेबी ने स्थायी खाता संख्या यानी पैन-आधार के लिंक करने के नियम को हटा दिया है।

सेबी के इस कदम से उन लोगों को राहत मिली है जो पैन-आधार के लिंक नहीं होने के कारण म्यूचुअल फंड केवाईसी नहीं कर पा रहे थे। अब इन लोगों के लिए केवाईसी करवाना आसान हो गया है। 

खबरों के अनुसार, अब सेबी की ओर से एक परिपत्र में निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड लेनदेन के लिए केवाईसी रजिस्टर्ड स्टेटस प्राप्त करने के लिए पैन को आधार कार्ड से जोडऩे की आवश्यकता को हटा दिया। इससे पहले सभी म्यूचुअल फंड  निवेशकों के लिए पैन को आधार से जोडऩा जरूरी था। अब सेबी के नए नियम से केवाईसी प्रक्रिया आसान हो जाएगी। 

PC:  jagranjosh
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