आईआरसीटीसी ने जारी किए नए नियम: बड़ी खबर! रेलवे ने बदला लोअर बर्थ का नियम, अब इन यात्रियों के लिए रिजर्व होगी निचली सीट

IRCTC Issued New Rules: Big news! Railway changed the rule of lower berth, Now the lower seat will be reserved for these passengers

आईआरसीटीसी ने जारी किए नए नियम: बड़ी खबर! रेलवे ने बदला लोअर बर्थ का नियम, अब इन यात्रियों के लिए रिजर्व होगी निचली सीट

रेलवे ने ट्रेन की निचली बर्थ दिव्यांगों के लिए आरक्षित कर दी है. उनकी यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने यह अहम फैसला लिया है.

ट्रेन से रोजाना लाखों लोग यात्रा करते हैं. ऐसे में वे अपनी पसंदीदा सीट पाने के लिए एक महीने पहले से ही टिकट बुक करना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर लोगों की पसंदीदा सीट लोअर बर्थ या साइड लोअर बर्थ होती है। लेकिन अब शायद वह यह सीट बुक नहीं कर पाएंगे. जी हां, भारतीय रेलवे ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक, ट्रेन की निचली बर्थ कुछ श्रेणियों के लोगों के लिए आरक्षित रहेगी. आइए जानते हैं किसे मिलेगी ट्रेन की निचली सीट।

आपको बता दें, रेलवे ने विकलांग या शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए ट्रेन की निचली बर्थ आरक्षित की है। उनकी यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने यह अहम फैसला लिया है.

ऐसा है सीटों का बंटवारा

रेलवे बोर्ड के आदेश के मुताबिक दिव्यांगों के लिए स्लीपर क्लास में चार सीटें, नीचे की 2 बीच की 2 सीटें, थर्ड एसी में दो सीटें, एसी 3 इकोनॉमी में दो सीटें आरक्षित हैं। इस सीट पर वह या उनके साथ यात्रा करने वाले लोग बैठ सकेंगे.

वहीं गरीब रथ ट्रेन में दिव्यांगों के लिए 2 निचली सीटें और 2 ऊपर की सीटें आरक्षित हैं. इन सीटों के लिए उन्हें पूरा किराया देना होगा.

सीनियर सिटीजन को बिना मांगे सीट देगा रेलवे!


बता दें, इनके अलावा भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों यानी बुजुर्गों को बिना मांगे लोअर बर्थ देती है। ट्रेन में 45 साल या उससे अधिक उम्र और गर्भवती महिलाओं के लिए स्लीपर क्लास में 6 से 7 लोअर बर्थ, हर थर्ड एसी कोच में 4-5 लोअर बर्थ, हर सेकेंड एसी कोच में 3-4 लोअर बर्थ आरक्षित रहती हैं। उन्हें बिना कोई विकल्प चुने सीट मिल जाती है.

वहीं, अगर टिकट बुकिंग में किसी वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग या गर्भवती महिला को ऊपर की सीट दी जाती है तो ऑनबोर्ड टिकट चेकिंग के दौरान टीटी द्वारा उन्हें नीचे की सीट देने का प्रावधान है।

(pc rightsofemployees)