मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने 18 नवंबर 2024 को जारी परिपत्र के तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के वेतनवृद्धि और पेंशन संशोधन हेतु संशोधित दिशा-निर्देश घोषित किए हैं। यह आदेश विशेष रूप से उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं। आइए इस पर विस्तार से जानकारी लेते हैं।
वेतनवृद्धि के संशोधित दिशा-निर्देश:
काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि:
अन्य लाभों पर कोई प्रभाव नहीं:
बढ़ी हुई पेंशन का लाभ:
न्यायालयीन मामलों का समाधान:
कार्यालयों के लिए निर्देश:
प्रभावित कर्मचारियों के लिए लाभ: