EPFO ने PF क्लेम के नियम बदले, अब आधार के बिना भी क्लेम संभव

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए PF क्लेम प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आधार लिंकिंग की अनिवार्यता में छूट दी है। अब अंतरराष्ट्रीय कर्मचारी, विदेशी नागरिकता प्राप्त भारतीय, स्थायी रूप से विदेश में रहने वाले, और नेपाल-भूटान के नागरिक वैकल्पिक दस्तावेज़ों के माध्यम से PF क्लेम कर सकते हैं।

EPFO ने PF क्लेम के नियम बदले, अब आधार के बिना भी क्लेम संभव

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए PF क्लेम प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आधार लिंकिंग की अनिवार्यता में छूट दी है। अब अंतरराष्ट्रीय कर्मचारी, विदेशी नागरिकता प्राप्त भारतीय, स्थायी रूप से विदेश में रहने वाले, और नेपाल-भूटान के नागरिक वैकल्पिक दस्तावेज़ों के माध्यम से PF क्लेम कर सकते हैं।

किन्हें मिलेगी छूट?

इस नए नियम का लाभ इन श्रेणियों के कर्मचारियों को मिलेगा:

  1. अंतरराष्ट्रीय कर्मचारी: भारत में काम करने के बाद वापस लौटे कर्मचारी।
  2. विदेशी नागरिकता प्राप्त भारतीय
  3. स्थायी रूप से विदेश गए पूर्व भारतीय नागरिक
  4. नेपाल और भूटान के नागरिक
  5. वे कर्मचारी जो भारत के बाहर रहते हैं और आधार नहीं रखते।

वैकल्पिक दस्तावेज़ और क्लेम प्रक्रिया

आधार के बिना PF क्लेम के लिए इन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

  • पहचान प्रमाण: पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाणपत्र, या अन्य सरकारी पहचान पत्र।
  • पात्रता जांच: पैन कार्ड और बैंक खाता विवरण।
  • नियोक्ता सत्यापन: ₹5 लाख से अधिक के क्लेम के लिए नियोक्ता से पुष्टि।
    सभी भुगतान NEFT (National Electronic Funds Transfer) के माध्यम से किए जाएंगे।

नए नियमों के फायदे

यह कदम उन कर्मचारियों के लिए राहत भरा है, जिन्हें आधार लेने में दिक्कत हो रही थी। वैकल्पिक दस्तावेज़ों के जरिए अब वे सरल और सुरक्षित तरीके से PF क्लेम कर सकते हैं। EPFO ने सलाह दी है कि कर्मचारी अपने पूरे करियर में एक ही UAN का उपयोग करें और सभी पुराने सेवा रिकॉर्ड को वर्तमान UAN में ट्रांसफर कर लें।