कर्मचारी अवकाश लाभ: कर्मचारियों को मिलेगा 180 दिन की छुट्टी का लाभ, वित्त विभाग में आदेश जारी

180 दिन की छुट्टी का लाभ मिलेगा

कर्मचारी अवकाश लाभ: कर्मचारियों को मिलेगा 180 दिन की छुट्टी का लाभ, वित्त विभाग में आदेश जारी

कर्मचारी अवकाश लाभ: कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें अवकाश का लाभ दिया जायेगा. इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा वित्त विभाग को निर्देश दिये गये थे. जिस पर विभाग ने सहमति जताते हुए आदेश जारी कर दिया है. आपको कुल 180 दिनों की छुट्टी का लाभ मिलेगा.

महिला कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. इसके तहत उन्हें अवकाश का लाभ दिया जायेगा. राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से हजारों कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा. इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्री ने सहमति दे दी है.

180 दिन की छुट्टी का लाभ मिलेगा

उत्तराखंड सरकार की ओर से बड़ी तैयारी की गई है. इसके तहत अब मातृत्व अवकाश का लाभ दैनिक वेतनभोगी महिला कर्मचारियों के साथ-साथ आउटसोर्स महिला कर्मचारियों को भी दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अहम लाभ मिलेगा.

विभागीय एवं आउटसोर्स माध्यम से दैनिक वेतन पर तैनात महिला कर्मचारियों को भी मातृत्व अवकाश प्रदान किया जायेगा। उन्हें 6 महीने तक छुट्टी मिल सकेगी. इतना ही नहीं, इस अवधि का वेतन भी नियोक्ता को दिया जाएगा, ऐसी स्थिति में प्रसूति अवधि 180 दिन मानी जाएगी।

आदेश जारी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्त विभाग को इसके निर्देश दिये थे. सोमवार को वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। अभी तक सरकारी विभागों में विभागीय और आउटसोर्स माध्यम से दैनिक वेतन पर तैनात महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं दिया जा रहा था।

हजारों महिला कर्मचारियों को होगा फायदा

महिला कर्मचारियों द्वारा काफी समय से इसकी मांग की जा रही थी. जिस पर विचार करने के बाद अब धामी सरकार की ओर से उन्हें अहम लाभ दिया गया है. इससे हजारों महिला कर्मचारियों को फायदा होगा. वही विभागीय दैनिक वेतनभोगी नियुक्त महिला कर्मचारियों अर्थात विभाग एवं आउटसोर्स महिला कर्मचारियों को सेवा प्रदाता संस्था द्वारा मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जाएगा।


मातृत्व अवकाश के दौरान वेतन का भुगतान भी नियुक्तिकर्ता द्वारा प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में नियुक्ति एवं सेवा प्रदान करने वाली संस्था की तरह ही उल्लेखित अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा.

इससे पहले उत्तराखंड सरकार की ओर से एक अहम फैसला लिया गया था. जिसके तहत सरकार ने अनुबंध और आउटसोर्स माध्यम से भर्ती किए गए पुरुष और महिला कर्मचारियों को बच्चा गोद लेने की छुट्टी और बच्चे की देखभाल की छुट्टी देने का फैसला किया था। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई.