PM Kisan Yojana की अगली क़िस्त से पहले कर लें ये 2 काम, वरना नहीं मिलेगी क़िस्त

भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए केंद्र सरकार अपने नागरिकों के लिए कई योजनाएं चलाती है, जिसमें किसानों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इनमें से 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना किसानों को सीधे वित्तीय लाभ प्रदान करती है। इस योजना के तहत, किसानों को हर साल 6000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है,

PM Kisan Yojana की अगली क़िस्त से पहले कर लें ये 2 काम, वरना नहीं मिलेगी क़िस्त

PC: English jagaran

भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए केंद्र सरकार अपने नागरिकों के लिए कई योजनाएं चलाती है, जिसमें किसानों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इनमें से 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना किसानों को सीधे वित्तीय लाभ प्रदान करती है। इस योजना के तहत, किसानों को हर साल 6000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है, जो हर चार महीने में 2000 रुपये की तीन किस्तों में वितरित की जाती है। अब तक 17 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और करीब 12 करोड़ किसान अब अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, आगामी किस्त प्राप्त करने के लिए किसानों को दो महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने होंगे: ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन। ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन: सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए इन कार्यों को अनिवार्य किया है कि केवल पात्र किसान ही योजना का लाभ उठा सकें। यह कदम उन अपात्र लाभार्थियों की पहचान करने में मदद करता है, जो गलत तरीके से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 

ई-केवाईसी कैसे पूरा करें:

पीएम-किसान योजना के लिए ई-केवाईसी पूरा करने के लिए, किसानों को आधिकारिक वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर जाना चाहिए। होमपेज पर, 'ई-केवाईसी' विकल्प पर क्लिक करें। इससे एक नया पेज खुलेगा जहाँ किसानों को अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा और 'खोज' पर क्लिक करना होगा। आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। इस ओटीपी को दर्ज करें और ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 'सबमिट' पर क्लिक करें।

भूमि सत्यापन कैसे पूरा करें:

भूमि सत्यापन के लिए, किसानों को अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाना होगा। वहां, उन्हें भूमि सत्यापन फ़ॉर्म प्राप्त करना चाहिए, इसे आवश्यक विवरणों के साथ भरना चाहिए और आवश्यक दस्तावेज़ जैसे कि आधार कार्ड, भूमि रसीदें और अन्य प्रासंगिक कागजात संलग्न करना चाहिए। फॉर्म और दस्तावेज़ CSC ऑपरेटर को जमा करें, जो फिर भूमि सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करेगा।

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