इंटरनेड डेस्क। हाईवे या एक्सप्रेस वे से सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए यानी एनुअल फास्टैग पास की सुविधा 15 अगस्त से शुरू होने वाली है। इसके माध्यम से टोल टैक्स का भुगतान हो सकेगा।
इससे वाहन चालकों की बार-बार टोल प्लाजा पर रुकने की झंझट खत्म हो जाएगी। आज हम आपको बताने ज रहे हैं फास्टैग एनुअल पास के लिए आपके पास कौन कौनसे दस्तावेज होने जरूरी हैं। ये दस्तावेज होने पर आपको आवेदन करते वक्त किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसके लिए आपके पास वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी, आधार कार्ड या पैन कार्ड और बैंक खाते की जानकारी होनी आवश्यक है।
वहीं कंपनी के नाम पर पास बनवाने के लिए कंपनी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं। इस दस्तावेजों की जांच होने के बाद ही फास्टैग एनुअल पास जारी किया जाता है। ऑनलाइन अप्लाई करते समय इन सभी को डिजिटली अपलोड करना होगा।
PC: aajtak
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