इंटरनेट डेस्क। इजराइल-अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग के कारण दुनिया में स्थितियां विकट होती नजर आ रही है। भारत में भी गैस की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए केन्द्र सरकार ने अब 'नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026' लागू कर दिया है।
इसके तहत अब पाइप वाली गैस (पीएनजी) का कनेक्शन लेना जरूरी कर दिया है। सूचना मिलने के बाद भी अगर कोई कनेक्शन नहीं लेता, तो 90 दिन बाद उसकी एलपीजी सप्लाई बंद कर दी जाएगी। सरकार की ओर से सोसायटियों को 3 दिन में पाइपलाइन की मंजूरी देने के निर्देश दिए हैं।
छोटे नेटवर्क के लिए 10 दिन और बड़ी लाइनों के लिए 60 दिन में मंजूरी देनी होगी। आपको बता दें कि सरकार की ओर से पीएनजी कनेक्शन को लेकर नए नियम जारी किए थे। इस नियम के तहत घर में पीएनजी कनेक्शन होने पर लोगों को एलपीजी सिलेंडर को सरेंडर करना होगा। पीएनजी यूजर्स नया एलपीजी कनेक्शन भी जारी नहीं किया जाएगा।
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