नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक स्कूली छात्रा को राहत देते हुए बारहवीं कक्षा की परीक्षा में उसके उपस्थित होने पर रोक को हटा दिया। कम उपस्थिति के आधार पर उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी।
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न्यायमूर्ति मनमोहन ने महानगर की छात्रा को अंतरिम राहत देते हुए सीबीएसई और एक निजी स्कूल को निर्देश दिया था कि उसे बारहवीं की शेष परीक्षा में उपस्थित होने दिया जाए क्योंकि अभी तक वह दो पेपर की परीक्षा दे चुकी है।
चिकित्सकीय कारणों से उसकी उपस्थिति कम थी और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने उसे परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दे दी थी लेकिन 24 मार्च को आदेश पारित कर उसने शेष परीक्षा में उसके उपस्थित होने पर रोक लगा दी। स्कूल ने कल लडक़ी को यह सूचना दी।
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अदालत ने कहा, ‘‘चूंकि एक पेपर में उसे कल परीक्षा देनी है इसलिए अदालत 24 मार्च के सीबीएसई के आदेश और 27 मार्च के स्कूल के आदेश पर रोक लगाती है।’’ भाषा
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