Same sex marriage: समलैंगिक शादियों को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली वैधता, कोर्ट ने कह- विधायिका का अधिकार क्षेत्र

समलैंगिक शादियों को मान्यता देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इस फैसले के बाद समलैंगिक शादियां करने वालों को झटका लगा

Same sex marriage:  समलैंगिक शादियों को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली वैधता, कोर्ट ने कह- विधायिका का अधिकार क्षेत्र

इंटरनेट डेस्क। समलैंगिक शादियों को मान्यता देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इस फैसले के बाद समलैंगिक शादियां करने वालों को झटका लगा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ले सुनवाई करते हुए कहा की समलैंगिक विवाह मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ये विधायिका का अधिकार क्षेत्र है।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 3-2 से ये फैसला सुनाया। सेम सेक्स मैरिज पर फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती।

सीजेआई ने अपना फैसला सुनाते हुए समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी राय में संसद को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के मामले में फैसला करना चाहिए। उन्होंने समलैंगिक समुदाय के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए केंद्र और पुलिस बलों को कई दिशा-निर्देश भी जारी किए।

pc- dw.com