Saif Ali Khan stabbing case: आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को बांग्लादेशी नागरिक शरीफुल फकीर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया, क्योंकि उसने अभिनेता सैफ अली खान पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में 10 दिन की पुलिस हिरासत पूरी कर ली थी।

Saif Ali Khan stabbing case: आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

PC: timesofindia

मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को बांग्लादेशी नागरिक शरीफुल फकीर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया, क्योंकि उसने अभिनेता सैफ अली खान पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में 10 दिन की पुलिस हिरासत पूरी कर ली थी।

मजिस्ट्रेट ने जांच अधिकारी को सूचित किया कि यदि कोई नया सबूत सामने आता है, तो वे नए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) कानून के तहत फकीर की पुलिस हिरासत बढ़ाने की मांग कर सकते हैं, बशर्ते कि यह अनुमेय 14-दिन की सीमा के भीतर हो।

बांद्रा कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोमलसिंह राजपूत ने कहा कि पुलिस हिरासत बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जांच और साक्ष्य संग्रह लगभग पूरा हो चुका है।

जांच अधिकारी ने पुलिस हिरासत में दो दिन की वृद्धि का अनुरोध करते हुए कहा कि टीम कोलकाता में है और आगे के विवरण की प्रतीक्षा कर रही है। हालांकि, न्यायाधीश ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और अधिकारी को बीएनएस अधिनियम का संदर्भ लेने की सलाह दी, यह देखते हुए कि यदि आवश्यक हो तो निर्धारित समय अवधि के भीतर फिर से हिरासत मांगी जा सकती है।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पश्चिम क्षेत्र) परमजीत सिंह दहिया ने मंगलवार को कहा, "शरीफुल फकीर के खिलाफ मजबूत मौखिक, भौतिक और तकनीकी साक्ष्य हैं, जो अदालत में टिकेंगे।" दहिया की यह टिप्पणी फकीर की पहचान को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच आई है, जब खान के आवास से लिए गए फिंगरप्रिंट के नमूने आरोपी के फिंगरप्रिंट के नमूनों से मेल नहीं खाने के बारे में सवाल उठाए गए थे।