अगर आप पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने पैन कार्ड से जुड़ा एक बड़ा अपडेट जारी किया है, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी हो जाएगा। इस नए नियम के तहत, अब पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अगर आपके पास आधार नहीं है, तो आप नया पैन कार्ड नहीं बनवा सकेंगे।
अब तक कोई भी व्यक्ति वैध पहचान पत्र और जन्मतिथि प्रमाण पत्र देकर पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता था। लेकिन 1 जुलाई 2025 से ये नियम बदल जाएगा। अब केवल वही व्यक्ति नया पैन कार्ड बनवा सकेगा जिसके पास आधार कार्ड होगा। इस कदम का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को डिजिटल, पारदर्शी और सटीक बनाना है।
यदि आपके पास पहले से पैन कार्ड है और आपने अभी तक उसे आधार से लिंक नहीं कराया है, तो आपको यह कार्य भी 31 दिसंबर 2025 से पहले पूरा करना होगा।
अन्यथा, आपका पैन कार्ड inactive (अमान्य) हो जाएगा।
अगर आपका PAN कार्ड इनएक्टिव घोषित हो जाता है, तो आप:
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे
बैंकिंग सेवाओं जैसे FD खोलना, लोन लेना, बड़ी रकम का ट्रांजैक्शन करना मुश्किल हो जाएगा
सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने में रुकावट आ सकती है
आपके निवेश (जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार) पर भी असर पड़ सकता है
CBDT के अनुसार, जिन लोगों ने अभी तक पैन और आधार लिंक नहीं किया है, उनके लिए 31 दिसंबर 2025 अंतिम तारीख तय की गई है। इसके बाद लिंक न करने वाले सभी पैन कार्ड अपने आप अमान्य हो जाएंगे।
आप इन तीन तरीकों से PAN और आधार लिंक कर सकते हैं:
इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाकर (https://www.incometax.gov.in)
SMS के माध्यम से (UIDPAN
नजदीकी PAN सेवा केंद्र या आधार सेवा केंद्र पर जाकर
नया पैन कार्ड बनवाने के लिए अब आधार देना अनिवार्य है
आवेदन करते समय आपको आधार नंबर, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और OTP वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरा करना होगा
बिना आधार कार्ड के कोई भी नया आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा
सरकार के अनुसार, यह कदम टैक्स सिस्टम को और अधिक संगठित, पारदर्शी और डिजिटल बनाने के लिए उठाया गया है। इससे:
डुप्लिकेट PAN कार्ड की समस्या समाप्त होगी
फर्जी पहचान से बचाव होगा
टैक्स चोरी को रोकने में मदद मिलेगी
अगर आपने अभी तक अपने PAN को आधार से लिंक नहीं किया है, तो देर न करें। 1 जुलाई 2025 के बाद नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार अनिवार्य होगा और 31 दिसंबर 2025 के बाद लिंक न किया गया PAN कार्ड अमान्य हो सकता है।
समय रहते जरूरी कार्रवाई करें, ताकि आगे किसी वित्तीय सेवा में रुकावट न हो।