NPS New Rule 2025: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत पेंशन वितरण को पुरानी पेंशन योजना (OPS) की तरह बनाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) ने संबंधित अधिकारियों को इस नए दिशानिर्देश का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिल सके और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो।
CPAO ने 12 मार्च 2025 को एक नया ऑफिस मेमोरेंडम (OM) जारी किया है, जिसमें Pay and Accounts Offices (PAOs) को सख्ती से निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। पहले, PAOs तीन प्रतियों में प्रोविजनल पेंशन भुगतान आदेश (PPO) भेजते थे, लेकिन नए नियम के तहत अब केवल दो प्रतियां (पेंशनर पोर्शन और डिस्बर्सर पोर्शन) ही आवश्यक होंगी।
CPAO ने पाया कि अभी भी कई PAOs पुराने नियमों का पालन कर रहे हैं। इसी वजह से, सभी मुख्य लेखा नियंत्रकों (CCAs) और लेखा नियंत्रकों (CAs) को अपने अधीनस्थ कार्यालयों को 18 दिसंबर 2023 के आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है।
फिलहाल, यह बदलाव केवल पेंशन वितरण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है। NPS को OPS में बदलने पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन, यह बदलाव NPS कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत ला सकता है।