करदाताओं के लिए नया अपडेट! देर से ITR फाइल करने पर इन टैक्सपेयर्स को नहीं देना होगा जुर्माना, जानिए पूरी डिटेल

New Update for Taxpayers! These taxpayers will not have to pay penalty for late ITR filing, know all details

करदाताओं के लिए नया अपडेट! देर से ITR फाइल करने पर इन टैक्सपेयर्स को नहीं देना होगा जुर्माना, जानिए पूरी डिटेल

ITR लेट फीस: 31 जुलाई तक 6.50 करोड़ ITR दाखिल किए जा चुके हैं. लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें जुर्माना भरना पड़ रहा है. हालांकि, कुछ करदाता ऐसे भी हैं जिन्हें जुर्माना नहीं देना होगा.

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बीत चुकी है, जो 31 जुलाई थी। जिन लोगों ने आखिरी तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, इस बार रिकॉर्ड रिटर्न दाखिल किए गए. 31 जुलाई तक 6.50 करोड़ रिटर्न दाखिल किये गये. जो एक नया रिकॉर्ड है. लेकिन अभी भी कई लोग हैं, जिन्होंने रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें जुर्माना (ITR फाइलिंग पेनल्टी) भरना होगा. 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. लेकिन कुछ करदाता ऐसे भी हैं जिन्होंने रिटर्न दाखिल नहीं किया है फिर भी उन्हें कोई टेंशन नहीं है.

जिन्हें जुर्माना नहीं देना होगा

आयकर विभाग के मुताबिक, रिटर्न दाखिल नहीं करने पर हर किसी को विलंब शुल्क नहीं देना होगा. ऐसे लोग जिनकी आय छूट सीमा से अधिक नहीं होगी, तो ऐसे लोग समय सीमा समाप्त होने के बाद भी आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क नहीं देना होगा। जिन लोगों ने नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना है, उनके लिए छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये होगी। जिसमें हर उम्र के लोगों के लिए समान छूट है।

पुरानी टैक्स व्यवस्था में उम्र सीमा जरूरी है

नई कर व्यवस्था के मुताबिक सभी आयु वर्ग के लिए छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये है. लेकिन अगर कोई पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुनता है तो छूट उसके लिए उम्र सीमा पर भी निर्भर करती है। पुरानी टैक्स व्यवस्था के मुताबिक जिनकी उम्र 60 साल से कम है उन्हें 2.5 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी. 60 वर्ष से 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए छूट की यह सीमा तीन लाख रुपये तक की आय के लिए है। इसके बाद 80 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए पांच लाख रुपये की आय छोटी है.

(pc rightsofemployees)