New TCS Rules : विदेश यात्रा करने वालों को राहत! अब टीसीएस का नया नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा

New TCS Rules : Relief for those traveling abroad! Now the new TCS rule will be applicable from October 1

New TCS Rules : विदेश यात्रा करने वालों को राहत! अब टीसीएस का नया नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा

वित्त मंत्रालय ने टीसीएस यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स को लागू करने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाने का फैसला किया है। अब टीसीएस का नया नियम 1 जुलाई 2023 के बजाय 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा।

हालांकि, देश में रहते हुए और विदेश में इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं और यह भुगतान एक वित्तीय वर्ष में 7 लाख रुपये से अधिक है, तो इस पर 20 प्रतिशत टीसीएस देना होगा। बुधवार को मंत्रालय की ओर से टीसीएस से जुड़े नए नियम जारी किए गए.

आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 पेश करते हुए विदेशी प्रेषण पर टीसीएस की दर बढ़ाने की घोषणा की थी. वर्तमान में, एलआरएस के तहत विदेशी प्रेषण पर केवल 5% टीसीएस काटा जाता है। इसे बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है. हालाँकि, कुछ मामलों में छूट है। टैक्स की बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2023 से लागू होनी थी. फिलहाल इसे 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है और 1 अक्टूबर से लागू करने का ऐलान किया गया है.

उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) क्या है?

LRS का पूरा नाम लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है। दरअसल, अंग्रेजी भाषा में रेमिटेंस शब्द का मतलब किसी देश के बाहर पैसा भेजना होता है। करोड़ों एनआरआई विदेश में रहते हैं और हर साल अपने परिवार और रिश्तेदारों को बड़ी रकम भेजते हैं। यह राशि देश में प्रेषण के रूप में आती है। इसी तरह हमारे देश से भी बड़ी संख्या में लोग विदेशी मुद्रा देश के बाहर भेजते हैं। यह रकम भी रेमिटेंस की श्रेणी में आती है. प्रत्येक देश का अपने देश से विदेशी मुद्रा बाहर ले जाने पर कोई न कोई नियंत्रण होता है।

योजना कब लागू की गई?

एलआरएस की शुरुआत 4 फरवरी 2004 को हुई थी. उस वक्त इसके तहत सिर्फ 25 हजार डॉलर ही विदेश ले जाने की इजाजत थी. इसके बाद अलग-अलग समय पर देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एलआरएस के तहत विदेशी मुद्रा प्रेषण की सीमा को बढ़ाया या घटाया गया। इस योजना के तहत पैसे भेजने के लिए पैन नंबर का होना जरूरी है.

(pc rightsofemployees)