New crime laws: मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप पर अब होगी मौत की सजा, नए क्रिमिनल लॉ बिल लोकसभा में पास

इस दिन आपराधिक कानूनों से जुड़े तीन नए बिल लोकसभा में पास हो गए

New crime laws: मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप पर अब होगी मौत की सजा, नए क्रिमिनल लॉ बिल लोकसभा में पास

इंटरनेट डेस्क। लोकसभा में बुधवार को दिन बड़ा रहा। इस दिन आपराधिक कानूनों से जुड़े तीन नए बिल लोकसभा में पास हो गए। बता दें की इनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल शामिल हैं। इन बिलों के पास हो जाने से ओने वाले समय में लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ये बिल 1860 के इंडियन पीनल कोड  1973 के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर और 1872 के एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। 

मीडिया रिपोटर्स की मानेे तो इनके तहत मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप पर मौत की सजा का प्रावधान है। विधेयक पेश करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों के समय का राजद्रोह कानून खत्म किया गया है। वहीं खबरें यह भी है की ये बिल आज राज्यसभा में पेश किए जा सकते हैं। 

यहां से पास होने के बाद इन्हें मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। नए कानून में पुलिस की भी जवाबदेही तय होगी। अब कोई गिरफ्तार होगा तो पुलिस उसके परिवार को जानकारी देगी। पहले यह जरूरी नहीं था।

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