उत्तर प्रदेश सरकार ने खेती की जमीन पर निर्माण के लिए NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) अनिवार्य कर दिया है। यह कदम अवैध निर्माण रोकने और कृषि भूमि के संरक्षण के लिए उठाया गया है। अब खेती की जमीन पर मकान या किसी भी प्रकार का निर्माण करवाने के लिए जिला प्रशासन और संबंधित विकास प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी।
क्यों जरूरी है NOC?
सरकार ने पाया कि खेती की जमीन पर तेजी से अवैध निर्माण हो रहे हैं, जिससे न केवल उपजाऊ भूमि बर्बाद हो रही थी, बल्कि अनियंत्रित शहरीकरण भी बढ़ रहा था। इस समस्या को रोकने के लिए सरकार ने यह नीति लागू की है ताकि जमीन का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके।
NOC प्राप्त करने की प्रक्रिया
खेती की जमीन पर निर्माण के लिए NOC प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:
इस नीति का उद्देश्य:
इस नियम के तहत, खेती की जमीन पर मकान बनाना अब बिना अनुमति के संभव नहीं होगा। यह नीति किसानों और भूमि संरक्षण के हित में लागू की गई है।