यदि आप टैक्सपेयर हैं और अभी तक टैक्स बचाने के लिए आवश्यक निवेश नहीं किया है, तो जल्द से जल्द करें। वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगा और नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होगा। यहां उन योजनाओं के बारे में जानें, जिनमें निवेश करके आप अपने मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा आयकर से बचा सकते हैं।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक सुरक्षित निवेश योजना है, जिसमें गारंटीड रिटर्न मिलता है। PPF की परिपक्वता अवधि 15 वर्ष है। वर्तमान में इस पर 7.1% की ब्याज दर मिल रही है। यह योजना E-E-E श्रेणी में आती है, यानी निवेश, ब्याज और परिपक्वता राशि पूरी तरह टैक्स-फ्री है। धारा 80C के तहत इसमें ₹1.5 लाख तक की कर छूट मिलती है।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करके आप धारा 80C के तहत टैक्स छूट पा सकते हैं, साथ ही धारा 80CCD (1B) के तहत ₹50,000 की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलती है। यह योजना रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बेहतर विकल्प है और इसमें पेंशन का लाभ भी मिलता है।
इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) एक म्यूचुअल फंड योजना है, जो बेहतर रिटर्न के साथ-साथ टैक्स बचाने का भी अवसर देती है। इसमें ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट धारा 80C के तहत मिलती है। ELSS का लॉक-इन पीरियड केवल 3 साल है, जो अन्य योजनाओं की तुलना में कम है।
यदि आपकी बेटी है, तो आप सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में निवेश कर सकते हैं। इस योजना पर वर्तमान में 8.2% की ब्याज दर मिल रही है। इसमें ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट 80C के तहत उपलब्ध है। इस योजना में न्यूनतम ₹250 और अधिकतम ₹1.5 लाख वार्षिक निवेश किया जा सकता है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना में 8.2% की ब्याज दर मिल रही है। इसमें ₹1,000 से लेकर ₹30 लाख तक निवेश किया जा सकता है। इसमें धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतरीन विकल्प है।
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) भी एक सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न देने वाली योजना है। इसमें न्यूनतम ₹1,000 का निवेश किया जा सकता है और अधिकतम सीमा नहीं है। वर्तमान में इस पर 7.7% की ब्याज दर मिल रही है। यह खाता देश के किसी भी डाकघर में खोला जा सकता है। धारा 80C के तहत इसमें भी कर छूट उपलब्ध है।
यदि आप 5 वर्ष की अवधि के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) करते हैं, तो आपको इस पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। इसे टैक्स सेविंग FD भी कहा जाता है। यह सुविधा बैंकों और डाकघरों दोनों में उपलब्ध है। हर जगह ब्याज दर अलग-अलग होती है, इसलिए निवेश से पहले दरों की तुलना जरूर करें। धारा 80C के तहत इसमें टैक्स छूट मिलती है।
31 मार्च 2025 तक टैक्स बचाने के लिए आपके पास ये विकल्प उपलब्ध हैं। यदि आप इन योजनाओं में निवेश करते हैं, तो न केवल टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि अपने भविष्य के लिए एक अच्छा फंड भी तैयार कर सकते हैं।