Foreign transactions Charges: विदेशी लेनदेन पर कितना टीसीएस लगेगा, जानिए 5 महत्वपूर्ण बातें

Foreign transactions Charges: How much TCS will be charged on foreign transactions, know 5 important things

Foreign transactions Charges: विदेशी लेनदेन पर कितना टीसीएस लगेगा, जानिए 5 महत्वपूर्ण बातें

स्रोत पर कर संग्रह: मान लीजिए कि आप विदेश यात्रा के दौरान क्रेडिट कार्ड के जरिए पांच लाख रुपये का भुगतान करते हैं। तो इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड बिल के रूप में 6 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनी 5 लाख रुपये पर 20 फीसदी टीसीएस वसूलेगी.

टीसीएस पिछले दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन टीसीएस कोई कंपनी नहीं है बल्कि इसका मतलब है स्रोत पर कर संग्रह। सरकार ने 1 जुलाई से विदेश यात्रा पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने वालों से 20 फीसदी टीसीएस वसूलने का नियम बनाया है. इसके बाद से इस पर चर्चा का माहौल गर्म हो गया है.

इतना ही नहीं सरकार ने 16 मई से विदेश में क्रेडिट कार्ड से होने वाले भुगतान को भी LRS यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में शामिल करने का ऐलान किया था. जिसका नतीजा यह होता है कि एक वित्तीय वर्ष के भीतर विदेश में क्रेडिट कार्ड के जरिए 25 लाख डॉलर से ज्यादा का भुगतान नहीं किया जा सकता है. वहीं जिन लोगों को इससे ज्यादा कीमत चुकानी होगी उन्हें पहले आरबीआई से इजाजत लेनी होगी.


इन 5 प्वाइंट्स में जानिए विदेशी रेमिटेंस ट्रांजैक्शन पर आपको कितना टीसीएस देना होगा-

जब आप एलआरएस या लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत रेमिटेंस, यात्रा और निवेश के लिए विदेश में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो आपको उस पर टीसीएस देना होगा।
1 जुलाई 2023 से शिक्षा या चिकित्सा उपचार को छोड़कर सभी प्रेषण पर 20% टीसीएस का भुगतान करना होगा।
विदेश में शिक्षा और चिकित्सा उपचार के लिए 7 लाख रुपये से अधिक की राशि पर टीसीएस 5% होगा।
कटौती की गई इस राशि का दावा कर दाखिल करते समय आयकर रिफंड के रूप में या अग्रिम कर की गणना करते समय क्रेडिट के रूप में किया जा सकता है।
प्रति वित्तीय वर्ष 7 लाख रुपये तक के अंतरराष्ट्रीय डेबिट या क्रेडिट कार्ड से किए गए किसी भी भुगतान को एलआरएस सीमा से बाहर रखा गया है और कोई टीसीएस नहीं लगाया जाएगा।
मान लीजिए आप विदेश यात्रा के दौरान क्रेडिट कार्ड से पांच लाख रुपये का भुगतान करते हैं। तो इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड बिल के रूप में 6 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनी 5 लाख रुपये पर 20 फीसदी टीसीएस वसूलेगी. जिसे भारत सरकार के पास जमा कराया जाएगा।

विदेश में आपके क्रेडिट कार्ड से किए गए प्रत्येक लेनदेन (कुछ छूटों को छोड़कर) पर टीसीएस का भुगतान करना होगा। विदेशी वेबसाइटों से सामान खरीदना और उसे भारत में डिलीवरी कराना भी टीसीएस के अंतर्गत आता है। हालाँकि, आप टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय इसका दावा कर सकते हैं।

(pc rightsofemployees)