कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने देश के करोड़ों कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पीएफ एडवांस निकासी के नियमों में अहम बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत अब पात्र खाताधारक सिर्फ 3 से 4 दिनों में ₹1 लाख तक का PF एडवांस निकाल सकते हैं।
इस सुविधा का उद्देश्य मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा, शादी और घर से जुड़ी जरूरतों के समय कर्मचारियों को तुरंत आर्थिक सहायता देना है।
पहले ऑटो-सेटलमेंट मोड से अधिकतम ₹50,000 तक की ही निकासी संभव थी। EPFO ने अब इस सीमा को बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया है।
सबसे बड़ी बात यह है कि अब:
मैन्युअल जांच की जरूरत नहीं
सिस्टम खुद पात्रता और KYC सत्यापित करता है
देरी की संभावना लगभग खत्म हो गई है
पहले PF क्लेम सेटल होने में 15–20 दिन लगते थे। अब:
कंप्यूटर आधारित ऑटो सिस्टम
बैंक और आधार विवरण की त्वरित जांच
3 से 4 कार्यदिवस में पैसा खाते में ट्रांसफर
PF एडवांस निकालने के लिए ये शर्तें जरूरी हैं:
UAN एक्टिव होना चाहिए
आधार, बैंक और PF अकाउंट लिंक होना चाहिए
KYC पूरी और अपडेट हो
बैंक डिटेल्स सत्यापित हों
यह सुविधा अब बीमारी के अलावा शिक्षा, विवाह और आवास जरूरतों के लिए भी उपलब्ध है।
EPFO के मेंबर पोर्टल पर जाएं
UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें
Online Services → Claim पर क्लिक करें
बैंक विवरण सत्यापित करें
Proceed for Online Claim चुनें
Form 31 (PF Advance) सेलेक्ट करें
कारण, राशि और पता भरें
चेक/पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करें
आधार OTP से सत्यापन करें
नियोक्ता की मंजूरी के बाद ऑटो मोड से क्लेम तेजी से सेटल हो जाता है।
यह नया नियम कर्मचारियों को आपात स्थिति में अपने ही पैसे तक तेज और आसान पहुंच देता है। इससे कर्ज पर निर्भरता कम होगी और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा।