दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को अब कोर्ट से मिली है ये छूट, अपने साथ रख सकते हैं ये चीजें

इंटरनेट डेस्क। कोर्ट की ओर से अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है, जो अभी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन की तीन दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद वेकेशन बेंच के जज अमिताभ रावत ने सीबीआई को केजरीवाल की तीन दिन की कस्टडी की अनुमति थी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को अब कोर्ट से मिली है ये छूट, अपने साथ रख सकते हैं ये चीजें

इंटरनेट डेस्क। कोर्ट की ओर से अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है, जो अभी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन की तीन दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद वेकेशन बेंच के जज अमिताभ रावत ने सीबीआई को केजरीवाल की तीन दिन की कस्टडी की अनुमति थी।

हालांकि कोर्ट की ओर से आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को भी कुछ रियायतें दी हैं। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से खाने-पीने और पत्नी से मुलाकात को लेकर कुछ रियायतों की मांग की थी।  इस पर जस्टिस अमिताभ रावत ने अरविंंद केजरीवाल को छूट दी है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने घर का खाना, पत्नी सुनीता केजरीवाल और वकील से हर रोज मुलाकात करने, श्रीमद्भगवद गीता उपलब्ध करवाने, अपनी दवाएं ले जाने और चश्मा रखने की अनुमति दी थी। कोर्ट की ओर से अरविंद केजरीवाल को हर दिन अपनी पत्नी और वकील से एक घंटे के लिए मिलने की अनुमति दी है। 

PC: lokmat
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