इंटरनेट डेस्क। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 4 जून को हुई भगदड़ को लेकर विवाद और जांच तेज होने के साथ ही कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कथित तौर पर राज्य सरकार से नौ प्रमुख सवालों के जवाब मांगे हैं। अदालत ने इस चौंकाने वाली घटना के जवाब में दायर एक स्वप्रेरणा रिट याचिका के बाद हस्तक्षेप किया है, और इसने कर्नाटक सरकार से इस मामले पर 10 जून तक उच्च न्यायालय में अपने जवाब दाखिल करने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सीएम जोशी की कर्नाटक उच्च न्यायालय की पीठ ने राज्य सरकार से नौ प्रमुख सवालों के जवाब मांगे हैं...
यह भगदड़ 4 जून को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के सामने हुई, जहां बड़ी संख्या में लोग आरसीबी टीम की आईपीएल जीत के जश्न में भाग लेने के लिए उमड़े थे। इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई और 56 लोग घायल हो गए।
PC: Jagran