शारीरिक शिक्षक के पद को नियमों में एनकेडर किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन

Samachar Jagat | Friday, 24 Mar 2017 03:02:32 PM
Procedure for deciding the post of physical teacher in rules

जयपुर। राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री प्रो वासुदेव देवनानी ने कहा कि शारीरिक शिक्षक ग्रेड फस्ट के पद को नियमों में एनकेडर (संवर्गित) किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और 3 महीने में इसे पूरा कर लिया जाएगा।

प्रो देवनानी ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक अमृतलाल के प्रश्न का जवाब देते हुये कहा कि जिन विद्यालयों में 750 से अधिक बच्चे हैं वहां शारीरिक शिक्षक ग्रेड फस्ट, जहां 251 से 750 बच्चे हैं वहां शारीरिक शिक्षक ग्रेड सेकंड और 250 से कम बच्चे होने पर शारीरिक शिक्षक ग्रेड थर्ड को नियुक्त किया गया है।

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उन्होंने कहा कि तात्कालीन सरकार के दौरान प्रदेश में सिर्फ 8 हजार पीटीआई थे, जबकि वर्तमान सरकार ने अपने सवा तीन साल के कार्यकाल में इनकी संख्या बढाकर 13 हजार 526 कर दी है और सभी विद्यालयों में पीटीआई उपलब्ध हैं।

उन्होंने कहा पहले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पीटीआई के पद नहीं थे, लेकिन अब 8 हजार 126 पद सृजित हैं, जिनमें से 4 हजार 172 पद भरे हुए हैं और शेष के लिए वित्त विभाग की मंजूरी ली जा रही है।

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कांग्रेस के गोभवद डोटासरा ने पूछा कि प्रदेश में कुल कितने शरारिक शिक्षक के पद रिक्त है और कितनो को नियुक्त किया गया है। इस पर प्रो देवनानी ने कहा कि चार हजार से अधिक स्कूलों में पीटीआई नही है तथा वर्तमान में 13000 पीटीआई नियुक्त है।

उन्होंने विधायक श्री अमृतलाल के मूल प्रश्न के जवाब में बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में व्याख्याता शारीरिक शिक्षा ग्रेड फस्ट के पद स्वीकृत हैं, परन्तु उक्त पद राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 के नियमों में एनकेडर (संवर्गित) नहीं होने के कारण इन रिक्त पदों को भरा जाना संभव नहीं है।

उन्होंने बताया कि इन पदों को सीधी भर्ती के राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं पदोन्नति के विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर ही भरा जाना संभव हो सकेगा।

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