- SHARE
-
इंटरनेट डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर बड़ा निर्णय दिया है। देश के शीर्ष न्यायालय की ओर से अब इस मामले में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ा झटका दिया है।
खबरों के अनुसार, एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स द्वारा दाखिल याचिका पर जस्टिस हृषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने सुनवाई की है। खबरों के अनुसार, कांवड़ यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतरिम रोक लगा दी गई है। इस पर 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।
खबरों की ओर से उच्चतम न्यायालय की ओर से पूछा गया कि यह प्रेस स्टेटमेंट था या औपचारिक आदेश था कि इन्हें प्रदर्शित किया जाना चाहिए? इस पर याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि पहले एक प्रेस स्टेटमेंट था और फिर लोगों में आक्रोश था। इसे सख्ती से लागू करवाया जा रहा है।
PC: news18
अपडेट खबरों के लिए हमारा वॉट्सएप चैनल फोलो करें