क्या जम्मू-कश्मीर को मिलेगी पूर्ण राज्य का दर्जा? LG मनोज सिन्हा ने लिया यह फैसला

Trainee | Saturday, 19 Oct 2024 07:23:41 PM
Will Jammu and Kashmir get full statehood? LG Manoj Sinha took this decision

BY HARSHUL YADAV

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा पारित उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र से जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की गई है।

राज्य बहाल करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन की आवश्यकता है। इस संशोधन के लिए केंद्रीय सरकार को लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करना होगा, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भी भेजा जाएगा।

उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट की बैठक में राज्य बहाल करने से संबंधित प्रस्ताव लाया गया, लेकिन इसमें अनुच्छेद 370 और 35A का कोई उल्लेख नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया था और लद्दाख को इससे अलग करके एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। साथ ही, अनुच्छेद 370 को भी समाप्त कर दिया गया था।

उमर अब्दुल्ला की राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने का मुद्दा शामिल किया था, और यह प्रस्ताव मंत्रिमंडल में लाने वाला पहला था। जानकारी के अनुसार, इस प्रस्ताव का मसौदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सौंपा जाएगा, और उमर अब्दुल्ला खुद दिल्ली जाएंगे।

कांग्रेस क्यों हुई अलग?

कांग्रेस ने मंत्रिमंडल में शामिल न होने का निर्णय लिया है। पार्टी का कहना है कि जब तक जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्यhood नहीं मिल जाता, तब तक वह मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी। हालांकि, राष्ट्रीय कांग्रेस ने कांग्रेस को मंत्री पद की पेशकश की थी।

उमर के हाथ बंधे, बने केंद्र शासित प्रदेश

जम्मू-कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहां पहले बार चुनाव हुए। राज्य न होने के कारण अब कई अधिकार उपराज्यपाल के पास हैं, जिससे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की शक्तियाँ बहुत सीमित रहेंगी। नए नियमों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में मंत्रियों की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। यह संख्या विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या का केवल 10 प्रतिशत हो सकती है।

 

 

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