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राहुल गांधी की नागरिकता का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने अदालत को सूचित किया है कि वह इस पर विचार कर रही है और 19 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता के सवाल पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने अदालत को बताया कि गृह मंत्रालय को इस मामले में शिकायत मिली है और प्रक्रिया जारी है।
इससे पहले, लखनऊ हाईकोर्ट में 24 अक्टूबर को भी इसी मामले पर सुनवाई हो चुकी है। आरोप है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है, जिसके आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया है कि उनके पास ठोस सबूत हैं जो यह दर्शाते हैं कि राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता उनकी भारतीय नागरिकता को रद्द करने का आधार हो सकती है।
प्रमुख बिंदु:
- लखनऊ हाईकोर्ट: जुलाई 2024 में याचिका खारिज, पुनः मामला उठाया गया।
- याचिकाकर्ता का दावा: ब्रिटिश नागरिकता के सबूत और सीबीआई जांच की मांग।
- गृह मंत्रालय की प्रक्रिया: 19 दिसंबर को अंतिम निर्णय होगा।
- भारतीय नागरिकता कानून: एक समय में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं।