- SHARE
-
इंटरेनट डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में अपराधियों और अन्य मामलों में बुलडोजर एक्शन पर आज रोक लगा दी है। देश के शीर्ष न्यायालय ने आज मामले की सुनवाई करते हुए बोल दिया कि अगले आदेश तक देश में कहीं भी मनमाने ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, जिनका सभी राज्यों को पालन करनी होगी।
खबरों के अनुसार, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका पर उच्चतम न्यायालय की ओर से अब एक अक्टूबर को आगामी सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्यों से बोल दिया कि आगामी सुनवाई तक हमारी अनुमति से ही एक्शन लें।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट को ये निर्देश आदेश सडक़, फुटपाथ, रेलवे लाइन पर किए गए अवैध निर्माण पर लागू नहीं होगा। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्पस्ट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अगर अवैध रूप से तोडफ़ोड़ का एक भी मामला है, तो यह हमारे संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है।
PC: news18
अपडेट खबरों के लिए हमारा वॉट्सएप चैनल फोलो करें