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इंटरनेट डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति का सरकार द्वारा सार्वजनिक हितों के लिए अधिग्रहण के मामले में आज महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने आज कहा कि सभी निजी संपत्तियों को सार्वजनिक हित वाली घोषित नहीं किया जा सकता। इसी कारण से सरकार हर संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकती।
खबरों के अनुसार, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने ये भी कहा कि सार्वजनिक हित के मामलों में उसे समीक्षा करने का अधिकार है और ऐसी स्थिति में वह जमीन का अधिग्रहण भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने आज साल 1978 के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि सामुदायिक हित के लिए राज्य किसी भी निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है।
संविधान के आर्टिकल 39(बी) का अवलोकन करते हुए उच्चतम न्यायाल की नौ जजों की बेंच में से 7 ने बहुमत से ये निर्णय दिया है। शीर्ष कोर्ट ने माना कि हर संपत्ति का अधिग्रहण नहीं हो सकता। इसे कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण मामला माना जा रहा है।
PC: news18
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