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pc: ndtv
राज्यसभा सांसद और शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत को मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराया गया है और उन्हें 15 दिन की जेल की सजा सुनाई गई है। मुंबई के मझगांव में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया की शिकायत पर दर्ज मामले में श्री राउत पर ₹ 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। डॉ. मेधा सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने कहा, "अदालत ने संजय राउत को 15 दिन की कैद और ₹ 25,000 का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।"
मेधा सोमैया ने श्री राउत के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन पर निराधार और मानहानिकारक आरोप लगाने का आरोप लगाया गया था कि वह और उनके पति मीरा भयंदर में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव से संबंधित ₹100 करोड़ के घोटाले में शामिल थे।
शिकायत में कहा गया है, "उनके द्वारा मीडिया को दिए गए बयान अपने आप में अपमानजनक हैं। ये बयान आम जनता की नजरों में मेरे चरित्र को खराब करने के लिए दिए गए हैं।"
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