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BY HARSHUL YADAV
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले में सुप्रीम कोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है।
केजरीवाल ने समन पर रोक की मांग की थी
अरविंद केजरीवाल ने निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी और इस मामले पर रोक लगाने की मांग की थी। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने भी केजरीवाल की इस मांग को खारिज कर दिया था। अप्रैल 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की मांग को भी खारिज कर दिया था।
गुजरात हाई कोर्ट से भी नहीं मिली राहत
गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पियूष पटेल ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की टिप्पणियों के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है। गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी।
हाई कोर्ट से झटका मिलने के बाद पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पूर्व दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने मांग की थी कि उनके खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले को बंद किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया।
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