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रिजर्व बैंक ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि चलन से बाहर किए गए इन नोटों को अब 7 अक्टूबर 2023 तक बैंकों में जमा किया जा सकता है और इन्हें दूसरे नोटों से बदला जा सकता है।
महीने के आखिरी दिन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उन लोगों को बड़ी राहत दी है जो अब तक चलन से बाहर हुए 2,000 रुपये के नोट नहीं बदल पाए हैं. केंद्रीय बैंक ने इसकी समयसीमा बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2023 कर दी है. पहले इस काम को पूरा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की गई थी, जो आज खत्म हो रही थी. इससे पहले भी आरबीआई सात दिन की मोहलत दे चुका है.
2,000 रुपये के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे
आरबीआई के मुताबिक, 2,000 रुपये के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे. अगर किसी व्यक्ति के पास वो 2000 रुपये के नोट हैं तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है. वे अपने नजदीकी बैंक या आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर इन्हें आसानी से बदलवा सकते हैं। रिजर्व बैंक ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि चलन से बाहर किए गए इन नोटों को अब 7 अक्टूबर 2023 तक बैंकों में जमा किया जा सकता है और इन्हें दूसरे नोटों से बदला जा सकता है।
7 अक्टूबर के बाद क्या होगा?
केंद्रीय बैंक ने अपने सर्कुलर में कहा है कि 7 अक्टूबर की नई तय समय सीमा के बाद भी अगर 2000 रुपये के नोट नहीं बदले गए, यानी इसके बाद भी अगर किसी के पास 2000 रुपये के नोट बचे हैं, तो न तो आप और न ही बैंक उन्हें बदल सकते हैं. उन्हें। आप इसे जमा या बदल नहीं सकेंगे. लेकिन इस मामले में भी राहत देते हुए कहा गया है कि 7 अक्टूबर के बाद आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों से नोट बदले जा सकेंगे. एक बार में 20,000 रुपये से ज्यादा के नोट नहीं बदले जा सकेंगे.