- SHARE
-
RBI नियम में बदलाव: बैंक ग्राहकों को डुप्लिकेट दस्तावेज़ प्राप्त करने में मदद करेंगे। जिस शाखा से लोन लिया गया है, वहां से दस्तावेज मिल सकेंगे. उधारकर्ता की मृत्यु पर, कानूनी उत्तराधिकारी को दस्तावेज़ प्राप्त होगा।
होम लोन लेने वालों के लिए अच्छी खबर है. अब आपको होम लोन चुकाने के बाद रजिस्ट्री के कागजात वापस पाने के लिए इधर-उधर भागना नहीं पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किये हैं. रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक रजिस्ट्री के कागजात वापस मिलने में देरी होने पर बैंक को मुआवजा देना होगा.
रिजर्व बैंक ने आम लोगों को राहत देते हुए रजिस्ट्री को लेकर विशेष दिशानिर्देश जारी किए हैं. इन दिशानिर्देशों के मुताबिक, बैंक को चल या अचल संपत्ति का लोन पूरी तरह चुकाने के 30 दिन के भीतर उस संपत्ति के रजिस्ट्रेशन दस्तावेज ग्राहक को लौटाने होंगे.
अब बैंक को चल या अचल संपत्ति लोन के लिए 30 दिन के भीतर संपत्ति के दस्तावेज ग्राहक को सौंपने होंगे. अगर इस मामले में बैंक की ओर से कोई देरी होती है तो प्रतिदिन 5000 रुपये का मुआवजा देना होगा. दस्तावेज़ खो जाने की स्थिति में 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
डुप्लीकेट दस्तावेज प्राप्त करने में बैंक ग्राहक की मदद करेंगे। जिस शाखा से लोन लिया गया है, वहां से दस्तावेज मिल सकेंगे. उधारकर्ता की मृत्यु पर, कानूनी उत्तराधिकारी को दस्तावेज़ प्राप्त होगा।