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बैंकों पर जुर्माना: नियमों का उल्लंघन करने वाले बैंकों और सहकारी समितियों पर आरबीआई ने फिर कार्रवाई की है। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका समेत तीन सहकारी बैंकों पर वित्तीय जुर्माना लगाया है।
बैंकों पर जुर्माना: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों का उल्लंघन करने वाले बैंकों और सहकारी बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका समेत तीन सहकारी बैंकों पर वित्तीय जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक आरबीआई ने इन सभी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है. एक हफ्ते में बैंकों और सहकारी समितियों पर आरबीआई की यह दूसरी कार्रवाई है।
दोनों बैंकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया
एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ये दोनों बैंक अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) से पैसा जमा करने के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। आरबीआई के मुताबिक दोनों बैंक फेमा कानून का ठीक से पालन नहीं कर रहे थे. नोटिस का उचित जवाब नहीं मिलने पर उनसे जुर्माना वसूला जाएगा।
तीन सहकारी बैंक भी नपे
आरबीआई की कार्रवाई के दायरे में तीन सहकारी बैंक भी आ गए हैं. इनमें गुजरात के ध्रांगध्रा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बैंक पर जमा से जुड़े नियमों का ठीक से पालन नहीं करने का आरोप है. इसके अलावा अहमदाबाद के मंडल नागरिक को-ऑपरेटिव बैंक पर 1.5 लाख रुपये और बिहार के पाटलिपुत्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. केंद्रीय बैंक पिछले कुछ समय से लगातार बैंकों और सहकारी बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है।
पिछले सप्ताह 3 बैंकों और 5 सहकारी समितियों पर कार्रवाई की गई
करीब एक हफ्ते पहले आरबीआई ने नियमों का उल्लंघन करने वाले तीन बैंकों पर 10 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया था. इसके अलावा 5 सहकारी बैंकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई. केंद्रीय बैंक ने सिटी बैंक पर 5 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ बड़ौदा पर 4.34 करोड़ रुपये और इंडियन ओवरसीज बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। गाइडलाइंस का ठीक से पालन न करने पर रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाया था.
आरबीआई ने विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने वाले 5 सहकारी बैंकों पर जुर्माना भी लगाया था। इनमें श्री महिला सेवा सहकारी बैंक, पोरबंदर विभागीय नागरिक सहकारी बैंक, सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक, खंभात नागरिक सहकारी बैंक और वेजलपुर नागरिक सहकारी बैंक शामिल हैं। उन पर 25 हजार रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया. इन जुर्माने का ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा.