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इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने एक बिल विधानसभा में पास करवा लिया है। इस बिल के तहत अब राजस्थान में कोई भी डेड बॉडी रखकर विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 2 साल से लेकर 5 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
इतना ही नहीं सरकार ने इसमें एक और बात जोड़ी है और वे ये की अगर परिजन डेड बॉडी लेने से मना करते हैं तो उन्हें एक साल की सजा भी हो सकती है। आपको बता दें की राजस्थान सरकार डेड बॉडी के सम्मान वाला बिल लेकर आई है, जिसे विधानसभा में बहस के बाद पारित कर दिया गया।
इस बिल का नाम राजस्थान मृतक शरीर के सम्मान का विधेयक है। वहीं भाजपा ने इसकी तुलना आपातकाल के मीसा कानून से की है। अब ये बिल राज्यपाल के पास जाएगाउ और साइन होती ही कानून बन जाएगा। इस बिल के तहत मृतक के परिवार का सदस्य अगर डेड बॉडी का इस्तेमाल विरोध जताने के लिए करता है या किसी नेता या गैर-परिजन को ऐसा करने की अनुमति देता है तो उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है।
pc- ndtv