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इंटरनेट डेस्क। राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट की और से रोक लगाए जाने के बाद और उनकी सांसदी बहाल हो जाने के बाद राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का बयान भी सामने आया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया। पायलट का कहना है कि मानहानि कानून के 150 साल के इतिहास में किसी भी व्यक्ति को 2 साल की सजा हुई ही नहीं है।
उन्होंने कहा अगर 1 साल 11 महीने 29 दिन की भी यह सजा होती तो संसद सदस्यता जाती नहीं है। ऐसे में उनका कहना है कि किसी षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की गई थी। मीडिया रिपोटर्स की माने तो सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी ने भाषण कर्नाटक में दिया। मानहानि का केस किसी ने गुजरात में दर्ज करा दिया। इसके बाद सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने सज़ा का एलान कर दिया।
लेकिन देश के सर्वाेच्च न्यायालय का धन्यवाद कि ऐसा होने नहीं दिया गया। खबरों की माने तो सचिन पायलट ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक उदाहरण पेश किया कि लोकतंत्र जीवित है। षड्यंत्रपूर्ण तरीके से अगर कोई नेता की आवाज को दबाना चाहता है, तो ऐसा होने नहीं दिया जाएगा।
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