Rajasthan: दो से अधिक संतान तो नहीं मिलेगी राजस्थान में सरकारी नौकरी, सुप्रीम कोर्ट ने भी लगा दी मुहर

Shivkishore | Thursday, 29 Feb 2024 09:14:43 AM
Rajasthan: If you have more than two children, you will not get a government job in Rajasthan, Supreme Court also gave its approval.

इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में अगर सरकारी नौकरी करनी हैं तो अब आपको नियमों को भी मानना होगा। जी हां अगर आपके दो से ज्यादा बच्चे हैं तो आपको यहा नौकरी नहीं मिलेगी। राजस्थान के इस नियम पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। बता दें कि राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर ऐसा नियम पहले से लागू है। जिन लोगों के दो से ज्यादा बच्चे हैं वह चुनाव नहीं लड़ पाते है।

ऐसे में दो बच्चों वाली ये पॉलिसी अब सरकारी नौकरी वालों के लिए भी लागू होगी। पंचायत चुनाव को लेकर इस नीति को राजस्थान में 21 साल पहले ही लागू किया जा चुका है। अब यह शर्त सरकारी नौकरी में चयन को लेकर भी होगी। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और अगर उनके दो से ज्यादा बच्चे हैं तो ये उनके लिए बड़ा झटका है।

मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने पूर्व सैनिक राम लाल जाट की तरफ से दायर अपील को खारिज कर दिया है। पूर्व सैनिक राम लाल जाट साल 2017 में रिटायर हो गए थे। फिर 25 मई 2018 को उन्होंने राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। हालांकि, पूर्व सैनिक राम लाल जाट का आवेदन राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 24(4) के तहत खारिज हो गया। बता दें कि राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2001 के तहत प्रावधान है कि 1 जून 2002 या उसके बाद से जिनके भी दो से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इस पर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। 

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