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इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में सीएम और डिप्टी सीएम पद की शपथ हो चुकी है और कामकाज भी शुरू हो चुका है। ऐसे में भजनलाल प्रदेश के सीएम बने है, लेकिन उनके साथ साथ दीया कुमारी और प्रेम चंद बैरवा को उपमुख्यमंत्री बनाया गया है। ऐसे में इन दोनों उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति को लेकर एक वकील ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर इस आधार पर चुनौती दी कि उन्हें दिलाई गई शपथ असंवैधानिक है।
मीडिया रिपोटर्स की माने तो वकील ने जनहित याचिका में कहा कि ऐसा कोई संवैधानिक पदनाम नहीं है और उनकी नियुक्ति रद्द की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ओम प्रकाश सोलंकी ने नियुक्तियों को रद्द करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने का अनुरोध करते हुए कहा, उपमुख्यमंत्री पद असंवैधानिक है और भारत के संविधान में ऐसे किसी पद का उल्लेख नहीं है।
बता दें की शुक्रवार को शपथ ग्रहण समारोह में भजनलाल ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि दीया कुमारी और प्रेम चंद बैरवा ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने भाग लिया था।
pc- lokmat.com/rajasthan