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इंटरनेट डेस्क। सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुना दी और साथ ही उन्हें जमानत भी दे दी। लेकिन सवाल अब ये है की क्या राहुल के चुनाव लड़ने पर रोक लगेगी या फिर आगे वो चुनाव लड़ पाएंगे ये सब बाते आज जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगी राहुल के पास क्या कानूनी विकल्प बचे है।
ऐसे में कई बड़े कानूनी विशेषज्ञों की माने तो राहुल गांधी के पास अभी कुछ विकल्प हैं, जिनके जरिए वह कोर्ट के आदेश को चैलेंज कर सकते हैं और उन्हें राहत भी मिल सकती है। ऐसे में राहुल गांधी चाहे तो जिस कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है वहीं वो उच्च कोर्ट के समक्ष सजा के आदेश को चुनौती दे सकते है।
जानकारी के अनुसार ऐसे में राहुल गांधी के पास संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प भी है। ऐसे में भी अगर राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है तो वो सजा काट सकते है।
चुनाव लड़ने का क्या होगा
जानकारी के अनुसार राहुल गांधी ही नहीं कोई भी व्यक्ति अपनी सजा काटने के बाद छह साल की अवधि के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है। वहीं अधिनियम के तहत राहुल गांधी को सांसद के तौर पर तुरंत अयोग्य ठहराया जा सकता है। लोकसभा सचिवालय अयोग्यता का नोटिस जारी कर सकता है।