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इंटरनेट डेस्क। मोदी सरनेम मानहानी मामले में एक बार फिर से गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी को झटका दे दिया है। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी की याचिका को कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। मोदी सरनेम मामले में टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के तहत दोषी ठहराया गया था।
इस मामले में राहुल गांधी ने फ़ैसले को गुजरात हाई कोर्ट में निलंबित करने की अपील की थी। राहुल गांधी की याचिका पर दो मई को गुजरात हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद शुक्रवार को राहुल की याचिका को खारिज कर दिया गया।
राहुल ने ललित मोदी, नीरव मोदी का हवाला देते हुए पूछा था कि सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों है? इसी बयान के बाद राहुल के ख़िलाफ़ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज हुआ था।
राहुल के समर्थन में मौन सत्याग्रह
इधर याचिका खारिज होने के बाद देशभर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बयान सामने आए है। वहीं कांग्रेस ने तय किया है की 12 जुलाई को देशभर में कांग्रेस राहुल गांधी के समर्थन में मौन सत्याग्रह करेगी।
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