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इंटरनेट डेस्क। आम आदमी पार्टी को झटके पर झटके लगते जा रहे है। अब राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को कोर्ट की और से झटका लगा है और उनसे कहा गया है की वो अपना सरकारी बंगला खाली कर दे। बता दें की पटियाला हाउस कोर्ट ने अपने उस अंतरिम आदेश को वापस ले लिया, जिसमें उसने राज्यसभा सचिवालय को राघव चड्ढा से बंगला खाली न करवाने का निर्देश दिया था।
बता दें की राघव चड्ढा को राज्यसभा सांसद बनने के बाद दिल्ली के पंडारा रोड पर टाइप-7 का बंगला आवंटित हुआ था। लेकिन बाद में पता चला कि पहली बार सांसद बने राघव चड्ढा इसके बंगले के लिए अधिकृत नहीं थे। नियम के तहत पहली बार सांसद बनने वाले नेताओं को सरकारी फ्लैट आवंटित किया जाता है। भूल सामने आने के बाद राज्यसभा सचिवालय ने बंगला खाली कराने के लिए नोटिस दिया था, जिसे राघव चड्ढा ने चुनौती दी और कहा कि बतौर सांसद उन्हें एक बार निवास आवंटित हो गया है तो सांसद रहते हुए उसे खाली नहीं करवाया जा सकता।
वहीं कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता बतौर राज्यसभा सांसद अपने पूरे कार्यकाल में बंगले में रहने का अधिकार नहीं जता सकते। अगर उसका आवंटन खारिज हो जाता है, तो उन्हें उसे खाली करना होगा।
pc-ndtv.in