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इंटरनेट डेस्क। आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। बता दें की राघव चड्ढा को सरकारी बंगला खाली करने के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। ऐसे में राघव को फिलहाल बंगला खाली नहीं करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के सरकारी बंगला खाली करने के फैसले पर रोक लगा दी है, अब हाईकोर्ट का अंतिम फैसला आने तक ये रोक जारी रहेगी।
बता दें की पिछले साल पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को टाइप-6 बंगला आवंटित किया गया था। इसके बाद राघव चड्ढा ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को टाइप-7 आवास के आवंटन का अनुरोध करते हुए एक प्रतिवेदन सौंपा था। इसके बाद राज्यसभा सचिवालय ने राघव चड्ढा को नई दिल्ली में टाइप-7 बंगला आवंटित किया था।
लेकिन ये उन सांसदों के लिए होता है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री रहे होते हैं। इसके बाद मार्च में उन्हें बताया गया कि आवंटन रद्द कर दिया गया है। क्योंकि टाइप-7 बंगला उनकी पात्रता के अनुसार नहीं था। राज्यसभा सचिवालय के फैसले के खिलाफ राघव चड्ढा कोर्ट पहुंच गए और अब हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिल गई है।
pc- abp news