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PC: abplive
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस आरक्षण का लाभ राज्य की पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवा और आबकारी विभाग जैसी वर्दीधारी सेवाओं में मिलेगा। यह निर्णय राज्य के समूह 'सी' और 'डी' पदों पर लागू होगा, और यह आरक्षण मौजूदा पूर्व सैनिकों के आरक्षण के अतिरिक्त होगा।
मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने बताया कि यह कदम अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अग्निवीरों को फिजिकल टेस्ट से छूट दी जाएगी और उन्हें आयु सीमा में तीन साल की छूट भी मिलेगी, लेकिन न्यूनतम योग्यताओं को पूरा करना आवश्यक होगा।
उन्होंने आगे कहा कि अग्निवीर चार साल तक सेना में रहते हैं। उनके पास सभी जरूरी प्रशिक्षण होता है। 4 साल पूरे होने के बाद कुछ ही लोगों को एक्सटेंशन मिलता है. लेकिन अब ओडिशा इन अग्निवीरों को समान सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देगा।
इसके अलावा, ओडिशा कैबिनेट ने गोपालपुर बंदरगाह के स्वामित्व हस्तांतरण और रियायत समझौते से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
इसके साथ ही, एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के तहत सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनकी अविवाहित बेटी को नौकरी देने का प्रावधान भी शामिल किया गया है।
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